इसे रोकने के लिए छग अनुसूचित वस्तु (अनुज्ञापन एवं जमाखोरी पर र्निबधन) आदेश 2008 लागू किया जाएगा।
2.
जांच में स्पष्ट हो गया कि विक्रेता द्वारा अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश व निष्पादित अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है।
3.
मन्त्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2004 की धारा 28 (1) में संशोधन सम्बंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
4.
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में खाद्यानों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का सम्भरण बनाये रखने, उनका समान वितरण एवं उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2004 निर्गत किया गया है।
5.
अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश की धारा 28 (1) में यह प्राविधानित है कि उचित दर दुकानों से सम्बन्धित सभी अपीलें मण्डलायुक्त को की जायेंगी जो उनकी सुनवाई या निपटारा करेगा अथवा वह अपनी शक्ति को आदेश द्वारा सहायक खाद्य आयुक्त को प्रत्योजित कर सकता है।