पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महिला अशिष्ट रूपण, कॉपीराइट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिपेषद्ध अध्निियम 1986 के तहत ऐसे सभी विज्ञापनों, प्रकाशनों आदि पर रोक है जो किसी भी रूप में महिलाओं के अशिष्ट रूप को उजागर करता है।
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प्रधामनंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को महिला अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
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भारतीय दण्ड सहिता (आईपीसी) की धारा 292, महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम की धारा 416 और साइबर कानून के अनुसार इस तरह के अपराधियों को न्यूनतम तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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. कोइ हमारी मा बहनो की ‘ नग्न ' तस्वीर बनाकर कहेगा महिलाओ का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986, भारतीय दण्ड सन्हिता 1860, प्रेस परिषद अधिनियम 1978, पत्रकरिता आचरण के सन्नियम, सुचना व तकनिकि अधिनियम 2000 इन सभी मे और तो और सविधान ने भी अभिब्यक्ति की स्वतन्त्रता दी है कला के लिये अश्लीलता परोशने की छूट है.