उसी दिन थाना के अभियोग संख्या 35 / 2003 से सम्बन्धित आहत व्यक्तियों श्रीमती श्यामा, गीतादेवी व कान्ता के चोट प्रतिवेदन एम एल सी विभाग, पाली से प्राप्त किये और लाश का शव परीक्षण करवाने के बाद थाना पहुंचा और तीनों चोट प्रतिवेदन थाना के मुख्य आरक्षी को सौप दिये जिनका उल्लेख आवक रजिस्टर में किया।
2.
अब टीपीए ने बोला कि आप साबित कीजिये कि आपने हमें इंटीमेशन दी थी, तो रमेश ने अपनी बीमा कंपनी में बात की तो वहाँ से बताया गया कि उन्होंने भी इंटीमेशन फ़ैक्स की है और कभी भी टीपीए को किये गये फ़ैक्स की ओके रिपोर्ट में कभी भी उनका फ़ैक्स नंबर नहीं आता है,टीपीए ने फ़ैक्स मशीन में ही कोई गड़बड़ी कर रखी है, और साथ ही जो प्रति रमेश ने बीमा कंपनी को भेजी थी वो उनके आवक रजिस्टर में चढ़ी हुई है, और साथ ही बीमा कंपनी ने भी स्पीड पोस्ट से टीपीए को जानकारी (