मधुमक्खी विष (जो अत्यंत सटीक उपयोग नियम शामिल है) के अपवाद के साथ,
5.
इनमें से किसी का भी व्यावसायिक उपयोग नियम और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा.
6.
अविष्कार जिसका प्राथमिक या लक्षित उपयोग नियम के प्रतिकूल हो या नैतिकता के प्रतिकूल या जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है;
7.
इसके मद्देनजर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने रीसाइकल प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम १९९९ को निष्प्रभावी करते हुए प्लास्टिक कचरा नियम २०११ को अधिसूचित कर दिया ।
8.
अविष् कार जिसका प्राथमिक या लक्षित उपयोग नियम के प्रतिकूल हो या नैतिकता के प्रतिकूल या जन स् वास् थ् य के लिए हानिकारक होता है ;
9.
इसके मद्देनजर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999 को निष्प्रभावी करते हुए आज प्लास्टिक प्रबंधन और रखरखाव नियम 2011 को अधिसूचित कर दिया।
10.
इसे प्रभावी बनाने की दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय ने रीसाइकल्ड प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999 को बेअसर करते हुए उसके स्थान पर प्लास्टिक कचरा (प्रबंधन और रखरखाव) अधिनियम 2011 अधिसूिचत किया है।