व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के अन्तर्गत कोई भी दावे की घटना स्वीकार्य होने पर, कम्पनी बीमित व्यक्ति/संपत्ति-भागी/बीमित के वैधिक प्रतिनिधि को भुगतान करेगी, बीमाकृत राशि का हिस्सा अनुभाग-1 के तहत निर्दिष्ट है
2.
प्रॉपर्टी की क्षति और व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी धारक के घर पर या विवाह स्थल पर हुई साज-सज्जा को आग या अन्य कारणों से पहुंची क्षति भी इस पॉलिसी में कवर की जाती है।