नागरिकता अधिनियम 1955 वाक्य
उच्चारण: [ naagariketaa adhiniyem 1955 ]
उदाहरण वाक्य
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- नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और
- नागरिकता के त्याग को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 के तहत कवर किया जाता है.
- यह बायोमेट्रिक्स भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के तहत किया जा रहा है।
- जो स्वयं या उसके पिता अथवा पितामह भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत के नागरिक थे।
- भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के मुताबिक सरीना के साथ उसकी बेटियों को बांग्लादेश नहीं भेजा जा सकता।
- भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14 क के अनुसार भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रत्येक नागरिक का पंजीयन अनिवार्य है।
- भारतीय वाणिज्य दूतावास और जन्म भारत के बाहर होने वाली भारतीय नागरिकों की मौतों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिक 1956 नियम में किए गए प्रावधानों और इस मुद्दे को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार, रजिस्टर.
- केन्द्रीय सरकार, आवेदन किये जाने पर, नागरिकता अधिनियम 1955 की धरा 5 के तहत किसी व्यक्ति (एक गैर क़ानूनी अप्रवासी न होने पर) को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्न में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है:-
- भारत के संविधान के नागरिकता अधिनियम 1955 में इसकी विस्तार से चर्चा है लेकिन संक्षेप में बता दें कि या तो जन्म के आधार पर नागरिकता होती है या फिर माता-पिता के भारतीय नागरिक होने के आधार पर या फिर किसी भारतीय नागरिक से विवाह होने पर.
- नागरिकता अधिनियम 1955 (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) जिसे 2004, में संशोधित किया गया, की धारा 14 ए के अनुसार देश के प्रत् येक नागरिक के लिए भारतीय नागरिक राष् ट्रीय रजिस् टर (एनआरआईसी) में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को छोड कर किसी भी देश में रहने वाले भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक थे या नागरिक बनने के पात्र थे, वे प्रवासी भारतीय नागरिकता हासिल करने के पात्र हैं।
- अधिनियम के अनुसार अनिवासी भारतीय ऐसे नागरिक है जो भारत के बाहर रहते हैं जबकि भारतीय मूल का व् यक्ति ऐसा व् यक्ति है जो (पाकिस् तान / बंगलादेश / श्रीलंका / अफगानिस् तान / चीन / इरान / नेपाल / भूटान का नागरिक नहीं है) जो:-(i) जिसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो ; या (ii) जो स् वयं या उसके पिता अथवा पितामह भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत के नागरिक थे।
- नागरिकता नियम, 1956 की अनुसूची के नियम 3A के अनुसार, “एक व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) की धारा 7 के तहत जारी, दादरा और नगर हवेली (नागरिकता) आदेश 1962, अथवा गोवा, दमन और दीव (नागरिकता) आदेश 1962 के आधार पर भारतीय नागरिक बन गया है, और उसके पास किसी अन्य देश के द्वारा जरी किया या पासपोर्ट है, तथ्य कि उसने 19 जनवरी 1963 से पहले अपना पासपोर्ट नहीं लौटाया है, यह इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि उसने इस दिनांक से पहले स्वेच्छा से उस देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है.
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