ऐसा नहीं हो पाया तो कंपनी प्रति छह घंटे के 25 रुपए बतौर हर्जाना उपभोक्ताओं को देगी।
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इसके अनुसार दो पहिया वाहनों से प्रति छह घंटे एक रुपए और चार पहिया वाहनों से दो रुपए का शुल्क निर्धारित है।
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(छ) बच्चों को गैर में काम-खतरनाक व्यवसायों के लिए इतना है कि उनके काम के घंटे कम से कम दो घंटे के लिए दिन और शिक्षा के प्रति छह घंटे से अधिक नहीं है काम के घंटे विनियमन सुनिश्चित है.