इससे पहले प्रदेश के मुख्य बंदोबस्त आयुक्त शिमला ने आश्रम की जमीन वापस लेने के आदेश दिए थे।
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इस मोहना पायलेट प्रोजेक्ट के सफल प्रयोग के बाद फसल कटाई का प्रयोग पूरे प्रदेश में करने के निर्देश मुख्य सचिव परशुराम ने भू अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त राजीव रंजन को मंगलवार को दिए।
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अब उपखंड अधिकारी या कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी या बंदोबस्त आयुक्त के समक्ष अपील की अवधि 45 दिन से घटाकर 30 दिन, संभाग आयुक्त के सामने यह अवधि 60 से घटाकर 45 दिन एवं राजस्व मंडल के समक्ष अपील के लिए 90 से घटाकर 60 दिन तय की गई है।