| 1. | प्रतिवादी ने रेलवे को अपनी बैंक गारन्टी दिया था।
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| 2. | इस प्रकार से प्रतिवादी को बैंक गारन्टी निकालने का अधिकार है।
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| 3. | उक्त बैंक गारन्टी लक्ष्मी देवी की अचल सम्पत्ति पर भारित है।
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| 4. | यह सही है कि प्रतिवादी ने रेलवे को अपनी बैंक गारन्टी दिया था।
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| 5. | सीमेन्ट खरीदने व बेचने के लिये कोई बैंक गारन्टी नही दी गयी थी।
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| 6. | इतनी धनराशि के लिये उन्हें सम्पूर्ण बैंक गारन्टी समाप्त करने का अधिकार नही है।
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| 7. | उपरोक्त दोनों बैंक गारन्टी प्रतिवादी ने अपने पत्र एलजेओ / एफआईएन/93/9280 दिनांकित 17/18-2-93 द्वारा समाप्त कर दिया।
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| 8. | बैंक गारन्टी केवल हैण्डिलिंग एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिये दी गयी थी।
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| 9. | इस प्रकार बैंक को निम्न लिखित आधारों पर बैंक गारन्टी समाप्त करने का अधिकार नही है।
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| 10. | जिसमें उसने पॉच पॉच लाख रूपये की दो बैंक गारन्टी प्रतिवादी के पक्ष में दिया था।
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