उत्तर-संविदा अधिनियम (इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट) के अन्तर्गत गारण्टी एक त्रिपक्षीय संविदा है, जिस में जमानती (गारन्टर) ऋणदाता को इस बात की जमानत देता है कि यदि मूल ऋणी ने ऋण अदायगी में कोई चूक की तो वह मूल ऋणी के समस्त अथवा कुछ दायित्वों को पूरा करेगा।
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उत्तर-संविदा अधिनियम (इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट) के अन्तर्गत गारण्टी एक त्रिपक्षीय संविदा है, जिस में जमानती (गारन्टर) ऋणदाता को इस बात की जमानत देता है कि यदि मूल ऋणी ने ऋण अदायगी में कोई चूक की तो वह मूल ऋणी के समस्त अथवा कुछ दायित्वों को पूरा करेगा।