धारा 45 अवशिष्ट शास्ति-जो कोई, इस अधिनियम के अधीन बनाए गये किन्ही नियमो या विनियमों का उल्लघंन करेगा, तो वह ऐसे उल्लंघन के लिये, जिसके लिये अलग से किसी शास्ति का उपबंध नही किया गया है, ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को पच्चीस हजार रूपये से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या-कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा उत्पादित किया गया है और जो कंप्यूटर, कंप्यूटर पच्चीस हजार रूपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।