धारा २ ५ ० के अधीन कब्जा वापस न दिया जाने पर सिविल कारागार में परिरोध २ ५ ०-ख.
2.
आदेश 39 नियम 2 सी. पी. सी. में अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अवहेलना पर तीन माह से अनधिक सिविल कारागार में निरूद्ध करने का प्राविधान है।
3.
आदेश 39 नियम 2 सी0पी0सी0 की कार्यवाही में यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब तक प्रार्थी द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता नहीं जमा किया जायेगा तब तक विपक्षीगण के विरूद्ध न तो गिरफतारी अधिपत्र जारी हो सकता है और न ही उन्हें सिविल कारागार में निरूद्ध किया जा सकता है।
4.
मूल वाद संख्या-42 / 1998 श्रीमती उशा वर्धराजन बनाम उत्तर प्रदेष राज्य मे पारित अस्थायी व्यादेष दिनॉकित 10.9.1998 की अवज्ञा के लिये विपक्षीगण लक्ष्मण सिह रावत, अवनी कुमार, महाबीर प्रसाद नैथानी एवं केषर सिह रावत प्रत्येक को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेष 39 नियम 2क के अन्तर्गत पन्द्रह-पन्द्रह दिन के लिये सिविल कारागार मे निरूद्ध किया जाय।