स्थायी अनुदेश जारी करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
3.
खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण स्थायी अनुदेश का पालन न कर पाने पर प्रभार
4.
खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण स्थायी अनुदेश का पालन न कर पाने पर प्रभार रु.
5.
प्रीमियम ग्राहक के खाते में नामे डाला जा सकता है तथा नवीकरण हेतु स्थायी अनुदेश दिए जा सकते हैं.
6.
जारी किये गये चेक की अदायगी रोकने अथवा स्थायी अनुदेश को रद्द करने के लिये अनिवार्यतः लिखित रूप में ही हमें सूचना दें.
7.
ग्राहकों से बीमा किश्तों आदि के प्रेषण हेतु स्थायी अनुदेश स्वीकार किये जाते हैं तथा उसके तहत प्रत्येक नामे एवं निकासी के रूप में माना जाएगा।
8.
संबंधित विभाग, नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी तथा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा धारण किये जाने वाले दंड क अनुपात के विस्तृत विवरण के प्रयोजनार्थ स्थायी अनुदेश जारी करेगा।
9.
यदि आप अपने खाते में पर्याप्त राशि रखते हैं तो आप अपने जमा / ऋण खातों में से एक निश्चित राशि के अंतरण के लिए बैंक को स्थायी अनुदेश दे सकते हैं।
10.
किराया अतिदेय होने पर, बैंक समय-समय पर लिए गए निर्णयानुसार दंड वसूल करेगा ।६. स्थायी अनुदेश पर, किराये का भुगतान किरायेदार के जमा खाते से किया जा सकता है ।