पंजीकृत लोकेशन आरजी- 23 में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब उत्पाद-शुल्क माल के साथ मॉडवैट दस्तावेज हों।
12.
यह कपड़े को विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर देय आधारिक उत्पाद-शुल्क के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।
13.
57 जीजी इनवॉयसों पर इनवॉयस जारीकर्ता पंजीकृत लोकेशन का नाम , पता और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क पंजीकरण क् र.
14.
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र ने टॉप एसेसी पुरस्कार जीता वर्ष 2007-08 के दौरान अधिकतम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क का भुगतान करने हेतु
15.
इस्तेमाल में लाने से पहले रजिस्टर आरजी- 23 डी पर उत्पाद-शुल्क अधिकारी के प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
16.
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए पंजीकृत लोकेशनों के बही , खाते या रजिस्टर हर वक्त तैयार रखें जाएं।
17.
इसके अलावा , इनवॉयस बही की प्रथम एवं अंतिम प्रति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के आधिकारिक रेंज सुपरिटेडेंड द्वारा पूर्व-प्रमाणीकृत किया जाए।
18.
तथापि , विधि व्यवस्था की जाएं ताकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा परिसरों और उनमें रखे गए माल का सत्यापन किया जा सकें।
19.
पंजीकृत लोकेशन नियम 57 जी के तहत निर्दिष्ट दस्तावेज पाँच वर्षों तक संभालकर रखें और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाएं।
20.
यदि अधिनियम अथवा नियमों की किसी शर्त का उल्लंघन होता है , तो उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द या आस्थगित किया जा सकता है।