अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क ( कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं) : यह शुल्क अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं), 1978 की धारा 3 के तहत लगाया जाता है।
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अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क ( कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं) : यह शुल्क अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं), 1978 की धारा 3 के तहत लगाया जाता है।
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मॉडवैट इनवॉयस जारी करने हेतु उत्पाद-शुल्क पंजीकरण पाने के इच्छुक लोकेशन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के रेंज सुपरिटेंडेट को फॉर्म आर-I की दो प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करें।
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मॉडवैट इनवॉयस जारी करने हेतु उत्पाद-शुल्क पंजीकरण पाने के इच्छुक लोकेशन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के रेंज सुपरिटेंडेट को फॉर्म आर-I की दो प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करें।
25.
गैर-निर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क योग्य माल के संबंध में जारी किया गया मॉडवैट इनवॉयस अवैध दस्तावेज है और ऐसे मॉडवैट इनवॉयस पर ग्राहक पर शुल्क साख उपलब्ध नहीं होगा।
26.
लोकेशन सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए हर वक्त पुस्तकें , खाता या रजिस्टर तैयार रखें और उत्पाद-शुल्क अधिकारी को निरीक्षण तथा यथायोग्य बदलाव करने की अनुमति दें।
27.
अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क ( विशेष महत्व की वस्तुएं) :- यह शुल्क अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं), 1957 के तहत इसकी पहली अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाया जाता है।
28.
प्रकीर्ण अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद-शुल्क और उप कर - कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर उपर्युक्त शुल्कों के अलावा , निर्धारित दर पर उत्पाद शुल्क और उप कर भी लगाए जाएं।
29.
उत्पाद-शुल्क योग्य माल हटाने के लिए पंजीकृत लोकेशन द्वारा हर प्रकार की केवल एक इनवॉयस बही इस्तेमाल की जाएगी जब तक कि सहायक आयुक्त लिखित रूप से अन्यथा अनुमति नहीं देते।
30.
कई सालों से उत्पाद-शुल्क के रूप में भारत के देसी उद्योगों से ज्यादा राजस्व वसूला जा रहा है और काफी तुलना में विदेशी माल से कम राजस्व एकत्रित किया जा रहा है।