| 1. | 15 वर्षों से अनधिक पुराने निर्मित गृह की खरीदी
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| 2. | असमाप्त मीयाद - 90 दिन से अनधिक
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| 3. | लीटर से अनधिक दर से शास्ति का दायी होगा ।
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| 4. | मीयादी ऋण की चुकौती अवधि 60 माह से अनधिक होगी।
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| 5. | ऋण ईक्विटी अनुपात - उधारकर्ता प्रतिष्ठान के लिए 2 : 1 से अनधिक
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| 6. | आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होंगे।
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| 7. | कारण दर्शित करें कि एक वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए , जितनी
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| 8. | महिला कामगार के मामले में बारह सप्ताह से अनधिक कितने ही दिनों की मातृत्व छुट्टी।
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| 9. | 50 वर्ष से अनधिक पुराने विद्यमान मकान / फ्लैट का विस्तार / मरम्त / नवीयन
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| 10. | महिला कामगार के मामले में बारह सप् ताह से अनधिक कितने ही दिनों की मातृत् व छुट्टी।
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