| 1. | और ( ण) में निर्धारित कोई भी अनर्हता हो।
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| 2. | कभी कभी दंड के साथ साथ अपराधी को अनर्हता (
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| 3. | वह नियम-86 में निर्दिष्ट कोई अनर्हता
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| 4. | में निर्दिष्ट भ्रष्टाचार निगम की सदस्यता के लिये अनर्हता उत्पन्न करेंगे।
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| 5. | अर्हता तथा अनर्हता का विवरण जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें|
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| 6. | ( 1) वह नियम- 86 में निर्दिष्ट कोई अनर्हता अर्जित कर ले ; या
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| 7. | लेकिन यदि राज्य ने संविदा का अनुसमर्थन न किया हो , तो कोई अनर्हता न होगी।
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| 8. | किसी सदस्य की अनर्हता के सम्बन्ध में धारा 82 के अधीन किसी प्रश्न के प्रतिप्रेषण ( तममितमदबम)
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| 9. | ( तीन) वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा- 8 के अधीन उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत करता है।
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| 10. | ( दो) नियम- 453 में उल्लिखित किसी अनर्हता के कारण निबन्धक द्वारा उसका प्रतिनिधित्व रद्द कर दिया जाय।
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