| 1. | उत्पाद-शुल्क विभाग में पंजीकृत आयातित मालों का डीलर
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| 2. | उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत उत्पाद-शुल्क योग्य माल के डीलर
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| 3. | केंद्रीय उत्पाद-शुल्क ( अग्रि व्यवस्था) नियमावली, 2002
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| 4. | तीसरी प्रति पर लिखा जाए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के लिए तीसरी प्रति
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| 5. | वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 10 वर्षों के लिए उत्पाद-शुल्क छूट।
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| 6. | केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारण ( उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण)
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| 7. | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को ऐसे अभिलेखों से कोई भी सार लेने का अधिकार है।
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| 8. | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि के तहत तैयार किए गए अन्य दस्तावेज तथा संबंधित पत्र व्यवहार।
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| 9. | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर पंजीकृत लोकेशन उनके कार्यालय में अभिलेख भिजवाएं।
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| 10. | मॉडवेट इनवॉयस पंजीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित उत्पाद-शुल्क माल के मामले में जारी किए जा सकते हैं।
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