| 1. | एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 के अन्तर्गत क.पै.यो.
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| 2. | प्रकीर्ण संस्थाओं को सहायक अनुदान प्रदान किया जाना।
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| 3. | आदेश प्रकीर्ण अपील सव्यय स्वीकार किया जाता है।
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| 4. | आदेश प्रकीर्ण दीवानी अपील स्वीकार की जाती है।
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| 5. | हो और प्रकीर्ण फ़ोटान की ऊर्जा (
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| 6. | अन्य विषयों का यत्र तत्र प्रकीर्ण उल्लेख
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| 7. | अवर न्यायालय वर्तमान प्रकीर्ण वाद का निस्तारण यथाषीघ्र करे।
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| 8. | आदेश प्रस्तुत प्रकीर्ण दीवानी अपील निरस्त की जाती है।
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| 9. | आदेश प्रस्तुत प्रकीर्ण दीवानी अपील स्वीकार की जाती है।
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| 10. | तद्नुसार यह प्रकीर्ण दीवानी अपील निरस्त होने योग्य है।
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