यदि ऐसा पाया जाता है कि स् वामित् व के अधिकारों में परिवर्तन, इकाई के कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संविधान परिवर्तन के माध् यम से किया जाता है, ऐसे हस् तांतरण को अवैध माना जाएगा और आबंटन निरस् त कर दिया जाएगा ।
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ज्ञातव्य है कि नजूल पट्टागत भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकारों में परिवर्तन की नीति को व्यवहारिक एवं आकर्षकमन्त्रि परिषद ने नजूल पट्टागत भूमि को फ्री होल्ड किये जाने के प्रकरण में, विधिक डीड के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क से छूट की सुविधा दिनांक 31 मार्च, 2011 तक प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
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यह छूट इस सम्बंध में निर्गत की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी परन्तु नजूल भूमि में नीलाम या निविदा आमन्त्रण के द्वारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने सम्बंधी मबनाये जाने के उद्देश्य से नजूल पट्टागत भूमि के अधिकारों में परिवर्तन की विधिक डीड के निश्पादन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष छूट प्रदान की जाती रही है।