इस आदेश में कहा गया है कि यदि एक महीने की प्रक्रिया में अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है तो उसे जारी मानते हुए बिजली और पानी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिल्डर को एक प्रपत्र सौंपना होगा और इसके आधार पर उसे इसकी आपूर्ति दे दी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में कुछ बिल्डरों ने नगरीय निकाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव जीएस संधु को निवेदन किया था कि बिल्डरों से लिया जाने वाला अधिवास प्रमाण पत्र शुल्क बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे नक्शे जारी करते समय ही जांच का शुल्क ले लिया जाता है।