वाद बिन्दु संख्या-4 वाद बिन्दु संख्या-4 इस बाबत है कि क्या वाहन चालक उक्त वाहन को वैध और प्रभावी अनुज्ञप्ति पत्र के साथ नहीं चला रहा था?
12.
जबकि प्रतिवादी संख्या-1 ने श्री गुलाम मोहम्मद चालक की अनुज्ञप्ति पत्र की संख्या का उल्लेख करते हुए प्रतिवाद पत्र के कंडिका 8 में चालक अनुज्ञप्तिक विवरण दिया है।
13.
मामूली 35 0 रूपये लेकिन सभी जरुरी कागज मतदाता पहचान पत्र, वाहन चालक अनुज्ञप्ति पत्र, पैन कार्ड, विजिटिंग कार्ड आदि अज्ञात चोर ले जा चूका था ।
14.
प्रतिवादी संख्या-1 वाहन स्वामी ने प्रतिवाद पत्र के साथ वाहन के बीमा प्रलेख अभिलेख संख्या 12-ग एवं सूची संख्या 34-ग से चालक अनुज्ञप्ति पत्र की छाया प्रति 34ग / 2 प्रस्तुत की है।
15.
दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन वैध और प्रभावी अनुज्ञप्ति पत्र धारी चालक द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, इस कारण भी बीमा कम्पनी की तथाकथित दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है।
16.
यह भी कथन किया गया कि दुघर्टना के समय प्रश्नगत वाहन के चालक के पास विधि अनुरूप कोई वैध अनुज्ञप्ति पत्र नहीं था जिस कारण विपक्षी बीमा कम्पनी प्रतिकर धनराशि देने के लिये उत्तरदायी नहीं है।
17.
वाहन चालक के पास वाहन चलाने का कोई वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति पत्र नहीं था और कथित वाहन पर दुर्घटना की तिथि को वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र, प्रभावी पंजीकरण प्रमाण पत्र व परमिट नहीं था।
18.
दुर्घटना की तिथि में वाहन चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति पत्र नहीं था तथा वाहन स्वामी के पास दुर्घटना की तिथि में वाहन का वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र परमिट, पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं था।
19.
परन्तु वर्तमान केस में वाहन स्वामी की ओर से प्रश्नगत वाहन के वाहन चालक का कोई अनुज्ञप्ति पत्र दाखिल नहीं किया गया है तथा वाहन चालक के प्रतिवाद पत्र के अनुसार उक्त दुर्घटना में वाहन चालक की भी मृत्यु हो चुकी है।
20.
वाहन स्वामी की ओर से पत्रावली पर वाहन चालक का कोई अनुज्ञप्ति पत्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह तथ्य सिद्ध हो सके कि प्रश्नगत वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध चालक अनुज्ञप्ति उपलब्ध थी।