केन्द्र सरकार ऐसे उपक्रम की प्रबंध व्यवस्था भी अपने अधिकार में ले सकती है जिसका प्रबंधन ऐसे तरीके से किया जा रहा हो जो संबंधित अनुसूचित उद्योग के लिए अथवा जनहित में बहुत हानिकारक हो।
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केन् द्र सरकार ऐसे उपक्रम की प्रबंध व् यवस् था भी अपने अधिकार में ले सकती है जिसका प्रबंधन ऐसे तरीके से किया जा रहा हो जो संबंधित अनुसूचित उद्योग के लिए अथवा जनहित में बहुत हानिकारक हो।
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(३) स्थूल रूप से औद्योगिक वास्तविक उपयोक्ताओं को तीन श्रेंणियों में विभाजितकिया जा सकता है अर्थात् (१) तकनीकी विकास महानिदेशालय के रजिस्टरों मे दर्जअनुसूचित उद्योग (२) अनुसूचित उद्योग जिनके नाम तकनीकी विकास महा ~ निदेशालय केरजिस्टरों में दर्ज नहीं होते और लघु उद्योगों से इतर गैर अनुसूचित उद्योग, और (३० लघु उद्योग.
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यदि केंद्र सरकार की ब् यूरो से परामर्श के पश् चात राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश् यक अथवा उचित है तो यह सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर किसी अनुसूचित उद्योग की किसी वस् तु अथवा प्रक्रिया जो भारतीय मानक के अनुसार हो, को अधिसूचित कर सकती है ;
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(४) वास्तविक उपयोक्ताओं की श्रेणियांः-स्थूल रूप से औद्योगिक वास्तविकउपयोक्ताओं को तीन श्रेणियों में विभा-~ जित किया जा सकता है अर्थात् (१) तकनीकीविकास महा-~ निदेशालय के रजिस्टरों में दर्ज अनुसूचित उद्योग (२) अनु-~ सूचित उद्योगजिनके नाम तकनीकी विकास महानिदेशालय के रजिस्टरों में दर्ज नहीं होते और लधुउद्योगों से इतर गैर अनु-~ सूचित उद्योग, (३) लघु उद्योग.
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(४) वास्तविक उपयोक्ताओं की श्रेणियांः-स्थूल रूप से औद्योगिक वास्तविकउपयोक्ताओं को तीन श्रेणियों में विभा-~ जित किया जा सकता है अर्थात् (१) तकनीकीविकास महा-~ निदेशालय के रजिस्टरों में दर्ज अनुसूचित उद्योग (२) अनु-~ सूचित उद्योगजिनके नाम तकनीकी विकास महानिदेशालय के रजिस्टरों में दर्ज नहीं होते और लधुउद्योगों से इतर गैर अनु-~ सूचित उद्योग, (३) लघु उद्योग.
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यदि सरकार का यह मत है कि किसी अनुसूचित उद्योग अथवा उपक्रम के संबंध में:-(i) उत् पादन की मात्रा में काफी कमी ; अथवा (ii) उत् पाद की गुणता में जबरदस् त गिरावट अथवा उत् पाद के मूल् य में अनुचित वृद्धि हुई है अथवा होने की संभावना है यदि उसका यह मत भी है कि किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध इस तरीके से किया जा रहा है जो संबंधी अनुसूचित उद्योगों के लिए अथवा जनहित में बहुत ही हानिकारक है तो वह जांच के आदेश देगी।