निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में पूर्व सूचना के बावजूद बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही / उदासीनता एवं गंभीर अनियमितता बरतने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार सोनकच्छ कुमारी रंजीता बावरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।