हाई कोर्ट ने कहा कि विक्टिम की ओर से जो अपील का आधार बनाया गया है वह सीबीआई की अपील के दौरान अतिरिक्त ग्राउंड होंगे और साथ ही विक्टिम को दलील देने का अधिकार दिया जाता है।
12.
मूल वाद में प्रतिवादीगण संख्या 3, 5 एवं 7 अपीलार्थीगण द्वारा अपील का आधार यह लिया गया है कि, विद्वान सिविल जज (जूनियर डिविजन) रूद्रप्रयाग का आदेश दिनांकित 19-11-2009 पत्रावली पर उपलब्ध 30-ग से 4 अभिलेख 29-ग/2 30-ग/2 लगायत साक्ष्य एवं विधि के विरूद्ध है।
13.
अपील का आधार यह है कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि 1991-92 तक वाद भूमि केवल लच्छा के नाम पर दर्ज थी, उसके बाद लच्छा के उत्तराधिकारियों के साथ प्रतिवादी-1 से 9 का नाम भी दर्ज कर लिया गया, जबकि उनका इसमें कोई अधिकार नहीं है।