| 11. | अगर पत्नी पति का अभित्याग युक्ति-युक्त कारण से करती है तो वहां अभित्याग नहीं कहा जाएगा।
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| 12. | अगर पत्नी पति का अभित्याग युक्ति-युक्त कारण से करती है तो वहां अभित्याग नहीं कहा जाएगा।
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| 13. | प्रत्यर्थी के अनुसार याची ने माह अष्विन 2004 से बिना कारण प्रत्यर्थी का अभित्याग किया है।
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| 14. | यह कहा गया है कि अभित्याग के लिए साथ न रहने का स्थायी आश्य होना चाहिए।
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| 15. | इस प्रकार प्रत्यर्थी ने याची का लगभग दो वर्श से अधिक समय से लगातार अभित्याग किया है।
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| 16. | अभित्याग तभी होगा जब स्थायी आशय से अभित्याग किया गया हो और वैवाहिक जीवन तोड़ने का इरादा हो।
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| 17. | अभित्याग तभी होगा जब स्थायी आशय से अभित्याग किया गया हो और वैवाहिक जीवन तोड़ने का इरादा हो।
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| 18. | सम्बन्धित मामले में पति ने अभित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पत्नी के विरूद्व चाही थी।
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| 19. | अगर पत्नी को अलग रहने का युक्तियुक्त कारण है तो उसे अभित्याग का दोषी नहीं माना जा सकता है।
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| 20. | अब प्रस्तुत मामले के तथ्यों व साक्ष्य पर विचार करना है कि क्या पत्नी अभित्याग के लिए दोषी है।
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