धारा-506भा0दं0सं0 में यह प्राविधान है कि यदि कोई अभियुक्त अभित्रास कारित करेगा, तो वह दोनों भांति के कारावास, जिसकी अवधि 2वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।
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एएसपी राजेश सिंह ने बताया कि धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने पत्र मजिस्ट्रेट को दिखाकर उनकी अनुमति से आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक अभित्रास का मामला दर्ज किया था।
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अनुपस्थिति मतपत्र की पात्रता की जालसाज़ी अभित्रास / हस्तक्षेप जानबूझ कर अनुपस्थिति मतदान करने की अपनी योग्यता के बारे में ग़लतबयानी करने वालों के ख़िलाफ़ इलनॉइ के कानून (10 आईएलसीएस 5/29-10) के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
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चार महीने बाद जब पीड़िता के पेट में अभियुक्त का बच्चा ठहर गया और जब पीड़िता द्वारा इस सम्बन्ध में अभियुक्त को बताया गया तो अभियुक्त ने उससे शादी करने से साफ इन्कार कर दिया तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास उत्पन्न किया।
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" इस तरीके से यदि काई व्यक्ति किपी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या किपी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो, क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह कृत्य आपराधिक अभित्रास की परिधि में आयेगा और वह धारा-506भा0दं0सं0 के अंतर्गत दंडित होगा।
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बीच समुद्र में, ब्रितानी जहाज पर यात्रा करते हुए अ व्यक्ति ब व्यक्ति को उस के, या उस से हितबद्ध किसी व्यक्ति के शरीर, या उस की ख्याति, या सम्पत्ति को हानि पहुँचाने की धमकी दे कर, अर्थात भारतीय दंड संहिता में परिभाषित अपराधिक अभित्रास के जरिए किसी समझौते में शामिल करता है।
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आरापी पर धारा 294, 324,506 भा0द0स0का आरोप इस आशय का हैकि दिनांक 14-4-03 को 2बजे अशोका गार्डन सव्जी मण्डी में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी प्रदीप को अश्लील गायिलां देकर उसे व वहां उपस्थित लोगों को क्षोभ कारित कया एव धारदार हथियार छुरी से मारकर उसे स्वेचच्छया साधारण उपहति कारित की और जान से मारनेकी धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया।
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अपमान अभित्रास के प्रकरणों में अनुसूचित जाति के 148 सदस्यों को नौ लाख 25 व अनुसूचित जन जाति के दो सदस्यों को लगभग 44 हजार रूपये, गंभीर आघात के प्रकरणों में अनुसूचित जाति के दो सदस्यों को तीन लाख रूपये तथा भूमि पर कब्जा के प्रकरण में अनुसूचित जाति के एक सदस्य को 25 हजार रूपये की राहत राशि मुहैया कराई गई है ।
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इसी क्रम में दिनांक 2-4-2008 को रात्रि में 23-45 बजे बहद ग्राम लवायनकलां अन्तर्गत थाना औद्योगिक क्षेत्र इलाहाबाद में अभियुक्तगण ने उपरोक्त धनराशि न मिलने के कारण एक राय होकर मृतका को कट्टे से गोली मार दिया, मृतका को जान से मारने हेतु अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयन्त्र किया गया और बाद में घटना होने के बाद मृतका के मायके वालों का आपराधिक अभित्रास करके जान से मारने की धमकी देते रहे।
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" अतः अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्यो से अभियोजन का यह कथन साबित नही होता है कि अभियुक्तगण ने परिवादी को लोक षान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आषय से उसका साषय अपमान करते हुये उसे कोई गाली दी थी एवं आपराधिक अभित्रास करते हुये परिवादी को कथित धमकी दी थी जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण पर लगाये गये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 एवं 506 के आरोप सन्देह के परे साबित नही होते है।