धारा-41 (ज) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत यदि समानतः प्रभावकारी अनुतोष, कार्यवाही किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चियपूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो तो ब्यादेश का अनुतोष अनुदत्त नहीं किया जायेगा।
12.
जिसके द्वारा उसको सुसंगति अभिमुख कार्यक्रमों से अभिप्राप्त बाह्य निधि काप्रयोग करके जटिल उपस्कर और उपकरणों तथा बडे पैमाने पर परीक्षण सुविधाओं कोधीरे-धीरे आधुनिक बनाया जा सकेगा, उन्हें अद्यतन अथवा प्रतिस्थापित किया जासकेगा.
13.
जिसके द्वारा उसको सुसंगति अभिमुख कार्यक्रमों से अभिप्राप्त बाह्य निधि काप्रयोग करके जटिल उपस्कर और उपकरणों तथा बडे पैमाने पर परीक्षण सुविधाओं कोधीरे-धीरे आधुनिक बनाया जा सकेगा, उन्हें अद्यतन अथवा प्रतिस्थापित किया जासकेगा.
14.
15-सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिनके अंतर्गत किसी पुस्ताकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं
15.
अतः उसने लोक सेवक इन्द्रा प्रजापत को भ्रष्ट साधनों से अपनी स्थिति का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये मूल्यवान चीज या धन अभिप्राप्त करने के लिये सॉठ गॉठ की जो किसी लोक हित में नही था।
16.
संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रत्युद्धॄत हो जाने तक बना रहता है ।
17.
(6) ई-टिकटों [पुष्टिकृत या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी)] की दशा में यदि आरक्षण चार्ट तैयार कर लिया गया है तो प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के लिए ऑनलाइन टीडीआर का फाइल किया जाना अपेक्षित है ।
18.
स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष साम्यिक अनुतोष है, धारा-41 (ज) विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार जबकि समानता प्रभावकारी अनुतोष, कार्यवाही के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चयपूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो तो ब्यादेश का अनुतोष अनुदत्त नहीं किया जा सकता।
19.
४) डिस्केट, फ्लापी, टेप, विडियो कैसेट के रुप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य रीति में भण्डारित की जाती है, अभिप्राप्त करना ।
20.
जहां तक धारा-12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का प्रश्न है, धारा-12 में अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया दी गयी है, लेकिन धारा-23 इस संबंध में स्पष्ट है और न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम भरण-पोषण आदेश पारित किया जा सकता है।