| 11. | पुन:, यदि शारीरिक चोट से मृत्यु संभावित है तो यह अभियोज्य नरहत्या है।
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| 12. | यहाँ पर व निरपराध हो सकता है लेकिन अ अभियोज्य नरहत्या करता है।
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| 13. | अभियोज्य नरहत्या हत्या समझी जाती है यदि वह कार्य, जिससे मृत्यु होती है-
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| 14. | इसी प्रकार अभियोज्य नरहत्या करने का प्रयत्न धारा ३०८ के अंतर्गत दंडनीय है।
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| 15. | अभियोज्य नरहत्या के लिए उक्त तीन तत्वों में से किसी एक का रहना आवश्यक है।
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| 16. | अभियोज्य नरहत्या के लिए उक्त तीन तत्वों में से किसी एक का रहना आवश्यक है।
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| 17. | अभियोज्य नरहत्या की अपेक्षा हत्या में घातक प्रहार करने का इरादा अथवा जानकारी अधिक रहती है।
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| 18. | अभियोज्य नरहत्या की अपेक्षा हत्या में घातक प्रहार करने का इरादा अथवा जानकारी अधिक रहती है।
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| 19. | लेकिन यदि मृत्यु बिना किसी ऐसे इरादे अथवा जानकारी के हो जाती है तो यह अभियोज्य नरहत्या नहीं होगी।
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| 20. | इस प्रकार यदि निश्चित इरादे और जानकारी से किसी की हत्या हो जाती है तो यह अभियोज्य नरहत्या होगी।
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