| 11. | हमारे ग्राहक को सूचना-गैर सीटीएस 2010 चेकों का अभ्यर्पण करें।
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| 12. | इस ऋण की अधिकतम रकम, उपरोल्लेखित अभ्यर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) की 70 प्रतिशत होगी।
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| 13. | अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू):कोई अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू) नहीं क्योंकि यह प्योर टर्म एश्यूरेंस उत्पाद है •
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| 14. | अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू):कोई अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू) नहीं क्योंकि यह प्योर टर्म एश्यूरेंस उत्पाद है •
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| 15. | स्वीकृति-योग्य न्यूनतम गारंटीशुदा अभ्यर्पण राशि, अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर भुगतान की गई एकल प्रीमियम राशि के 90% बराबर होती है.
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| 16. | सामान्यत: अनुबंधन अथवा अभ्यर्पण की संधियों में इस बात का उल्लेख रहता है कि उत्तराधिकारी राज्य विलुप्त राज्य के सार्वजनिक ऋण का देनदार रहेगा अथवा नहीं।
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| 17. | सामान्यत: अनुबंधन अथवा अभ्यर्पण की संधियों में इस बात का उल्लेख रहता है कि उत्तराधिकारी राज्य विलुप्त राज्य के सार्वजनिक ऋण का देनदार रहेगा अथवा नहीं।
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| 18. | अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू): अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू) कम से कम 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर देय और निम्नलिखित रूप से देय होगा:
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| 19. | अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू): अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू) कम से कम 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर देय और निम्नलिखित रूप से देय होगा:
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| 20. | सरेंडर वैल्यू (अभ्यर्पण मूल्य) पॉलिसीधारक को दी जाने वाली वह रकम जो पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले ही व्यक्ति के पॉलिसी बंद करने का.
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