68-अयोग्यता अवकाश:-(1) ऐसे कर्मचारी को जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में दुर्घटना द्वारा प्राप्त चोट के कारण अयोग्य हो गया हो, और दुर्घटना के होने के तीन माह के भीतर ऐसी अयोग्यता यदि प्रकट हो जाये, उसकी अनुपस्थिति की अवधि, जैसी कि प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित की जाय, के लिए उसको देय प्रकार या अवकाश प्रदान दिया जाएगा और इस नियमावली के अधीन देय अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा।