पंचायत शिक्षकों को देय मानदेय के भुगतान के संबंध में भी बिना औचित्य के भुगतान लंबित रखने की स्थिति में शिक्षक मानदेय मद की अव्यवहृत राशि का आठ प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज की गणना कर संबंधित पंचायत सचिवों के वेतन से वसूली की जाएगी।
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अगर 31 जुलाई तक छात्रवृत्ति मद की राशि वितरित नहीं होती है या अवशेष रह जाता है तो इसकी समीक्षा कर पंचायत स्तर पर इस मद की अव्यवहृत राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की गणना करते हुए इसकी वसूली संबंधित पंचायत सेवक के मासिक वेतन से किया जाए।