हालांकि, 1988 आपदा सहायता विधेयक इसी शब्द को “मवेशी, भेड़, बकरियां, सूअर तथा मुर्गी-पालन (जिसमें अंडा उत्पादक मुर्गी-पालन शामिल है), अश्वीय पशु जिनका प्रयोग भोजन में अथवा भोजन उत्पादन में किया जाता है, भोजन में प्रयुक्त मछलियां, तथा सचिव द्वारा स्वीकृत अन्य पशु” के रूप में परिभाषित करता है.