हैल्प लाईन पर करें शिकायत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त बालकों को प्राईवेट स्कूल की पहली कक्षा या जिस कक्षा से स्कूल प्रारम्भ होता है, में निःशुल्क प्रवेश का अधिकार है ।
12.
श्री वर्मा के अनुसार असुविधाग्रस्त वर्ग में आने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति से सम्बन्धित या अन्य पिछडा वर्ग का हो और जिसकी आय दो लाख पचास हजार से कम हो तथा पीडब्लू एक्ट 1995 की धारा 2 में परिभाषित निःशक्तजन लाभ उठा सकते हैं ।
13.
विधेयक के कानून बन जाने के बाद असुविधाग्रस्त समूह और दुर्बल वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के बदले ` अच्छी पढ़ाई ' के लालच में अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में भेजेंगे और कानूनी रूप से निजी स्कूल प्रत्येक कक्षा में ऐसे 25 प्रतिशत बच्चों के लेने के लिए बाध्य होंगे।
14.
असुविधाग्रस्त समुदाय जहां पर भी रह रहा है, जहां पहुंच नहीं है, जहां सड़क अभी भी नहीं पहुंची है, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 25 दिसम्बर, 2000 को गांवों की सड़कें बनाने का काम प्रारम्भ हुआ था और तब से सड़कें बननी शुरू हुईं।
15.
भास्कर न्यूज क्च जालोर निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 ((1)) ((ग)) के अंतर्गत निजी स्कूलों की ओर से एंटी क्लास में कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बल व असुविधाग्रस्त समूहों के बालकों को दिए गए निशुल्क प्रवेश का दावा प्रपत्र 18 नवंबर से आरटीई के वेबपोर्टल पर जनरेट होना चालू हो गया है।