अस्थायी अपंगता हितलाभ: अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
12.
अस्थायी अपंगता हितलाभ की समाप्ति के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए तुरंत आवेदन करें | सलाह मिलने पर चिकित्सा निर्देशी / बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों |
13.
(क) एक कर्मचारी जो रोजगार चोट या व्यावसायिक चोट से पीड़ित है और कार्य करने के लिए अस्थायी असमर्थता के लिए प्रमाणित है, को अस्थायी अपंगता हितलाभ देय है ।
14.
3. इस योजना के अंतर्गत प्रभावित बीमांकृत व्यक्ति, यदि पात्र हो, तो नकद भुगतान किसी अन्य बीमारी हितलाभ अथवा अस्थायी अपंगता हितलाभ अथवा प्रसूति हितलाभ के नकद भुगतान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
15.
बीमा चिकित्सा अधिकारियों / बीमा चिकित्सा व्यवसायियों के लिए विशेष मुद्दा है कि कुछ बीमाकृत व्यक्ति अस्थायी अपंगता हितलाभ की हानि के डर से विशेषतः 3 दिन से पूर्व अंतिम प्रमाणपत्र लेने का विरोध कर सकते हैं ।