असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत बिहारी प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना के फलस्वरूप 180 दिनों के भीतर मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपये, पूर्ण स्थाई अपंगता पर 75 हजार रुपये एवं आंशिक अपंगता पर 37 हजार 500 रुपये का भुगतान देय होगा.
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श्री सिंह ने इस योजना के बारे में आगे बताया कि बीमित व्यक्ति की स्वभाविक मृत्यु के बाद उसके परिजनों को 30 हजार रुपए, आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपए तथा दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 75 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के मामले में मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण या अदालत में दावा पेश किए जाने के तीन माह के भीतर इस प्रकार के मामले में मृत्यु होने या स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपए और स्थाई आंशिक अपंगता के मामले में 50 हजार रुपए का अंतरिम राहत दिए जाने का प्रावधान भी किया जाएगा।