अभियुक्तगण द्वारा कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया निश्कर्श 12-अभियुक्तगण सीता राम नेपाली एवं जनक बहादुर नेपाली पर आरोप है कि दिनॉक 31. 8.09 को ग्राम कण्डियालगॉव पट्टी खास थाना नई टिहरी, जिला टिहरी गढवाल मे समय करीब 6.00 बजे षाम अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आषय को अग्रसारित करते हुये परिवादी केषर सिह के भाई बिषन सिह को षारीरिक क्षति कारित करते हुये हत्या की कोटी ने न आने वाला आपराधिक मानव वध किया।
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इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि गणेष सिंह को घटना में चोट आई थी परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं भी सिद्ध नहीं होता है कि आरोपित घटना अभियुक्त द्वारा कारित की गई हो और अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक कार्य ऐसी परिस्थितियों में किया गया कि यदि उसके उस कृत्य से चुटैल की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोशी होता।
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धारा ३ ० ४ कहती है-' ' जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाये, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा.