| 11. | यदि यह अंतर 10 % से अधिक है तो आबंटी को आबंटन के समर्पण का विकल् प होगा ।
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| 12. | आबंटी, व्यावसायिक और आवासीय एफएआर को आईटी / आईटीईएस के एफएआर की बिक्री के अनुपात में बेच सकेगा ।
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| 13. | स् वामित् व अधिकार का अर्थ है कि मूल आबंटी / आबंटियों के पास न् यूनतम 51 % शेयर हैं ।
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| 14. | आबंटी, पट्टादाता / प्राधिकरण के मुख् य कार्यकारी अधिकारी को निरस् त्रीकरण से पूर्व भूखंड समर्पित कर सकता है ।
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| 15. | क) आबंटी / पट्टाधारक न् यूनतम संभावित समय में कार्य प्रारंभ करेगा जिसके लिए उसे भूमि आबंटित की गई है ।
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| 16. | यदि आबंटी परिवर्तित होता है / हस् तांतरण होता है, पट्टा प्रलेख के रूप में कोई राशि नहीं ली जाएगी ।
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| 17. | आबंटी द्वारा भुगतान में किसी विलंब की स् थिति में प्राधिकरण का आबंटन / पट्टा निरस् त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
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| 18. | 1 पर दस् तावेज में उल् लिखित तारीख होगी चाहे आबंटी / पट्टाधारक अपना अनुरोध बाद में प्रस् तुत क् यों न करे ।
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| 19. | यदि भूमि अधिग्रहण की दर में कोई वृद्धि होती है तो आबंटी, भूमि के लागत के अनुपात में अतिरिक् त धनराशि का भुगतान करेगा ।
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| 20. | ऐसे मामलों में, आबंटी को ऐसी बढ़ाई गई अवधि के लिए 14 % की दर से अर्द्ध-वार्षिक मिश्रित ब् याज का भुगतान करना होगा ।
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