8 (1) अपने फंड से, केंद्र सरकार से प्राप्त फंड से या किसी अन्य अथॉरिटी से मिले फंड से राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, नियंत्रित या स्वामित्व वाले स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा पर किए गए कुल आवर्ती खर्च को ऐसे स्कूलों में पंजीबद्ध बच्चों की कुल संख्या से भाग देने पर राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चे किए गए खर्च की गणना होगी।
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8 (1) अपने फंड से, केंद्र सरकार से प्राप्त फंड से या किसी अन्य अथॉरिटी से मिले फंड से राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, नियंत्रित या स्वामित्व वाले स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा पर किए गए कुल आवर्ती खर्च को ऐसे स्कूलों में पंजीबद्ध बच्चों की कुल संख्या से भाग देने पर राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चे किए गए खर्च की गणना होगी।
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8 (1) अपने फंड से, केंद्र सरकार से प्राप्त फंड से या किसी अन्य अथॉरिटी से मिले फंड से राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, नियंत्रित या स्वामित्व वाले स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर उठाया जाने वाला कुल सालाना आवर्ती खर्च और पूंजीगत व्यय को ऐसे स्कूलों में पंजीबद्ध बच्चों की कुल संख्या से भाग देने पर राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चे किए गए खर्च की गणना होगी।