माफ किए हैं उससे गाँवों की प्रवाहिता में कोई वृद्धि नहीं होगी और न ही सरकार के खजाने पर भार पड़ेगा, क्योंकि ये कर्ज व्यावसायिक व सहकारी बैंकों ने दिए हैं, इससे उनकी आस्तियाँ घटेंगी।
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माफ किए हैं उससे गाँवों की प्रवाहिता में कोई वृद्धि नहीं होगी और न ही सरकार के खजाने पर भार पड़ेगा, क्योंकि ये कर्ज व्यावसायिक व सहकारी बैंकों ने दिए हैं, इससे उनकी आस्तियाँ घटेंगी।
13.
आस्तियों की सुरक्षा बोर्ड के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कम्पनियों को आस्तियों की सुरक्षा करेंगे जिनमें भौतिक आस्तियाँ, जानकारी तथा बौद्धिक अधिकार शामिल है, और उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे।
14.
लघु उद्योग क्षेत्र / अतिलघु क्षेत्र में नई परियोजनाएँ स्थापित करने वाले उद्यमी, प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से, मौजूदा लघु उद्योग इकाइयों की अभारित स्थिर आस्तियाँ अर्जित करने वाले नए उद्यमी, साथ ही, आधुनिकीकरण /प्रौद्योगिकी उन्नयन अपनानेवाली तथा अच्छा कामकाज करने वाली मौजूदा इकाइयाँ और पुनर्वास योजना के अधीन संभाव्य रूप से विकासक्षम रुग्ण इकाइयाँ।
15.
(ज) सभी संपत्ति और आस्तियाँ (चाहे वे सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के भीतर हों या बाहर) जो नियत दिन से ठीक पहले सिक्किम सरकार में या सिक्किम सरकार के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति में निहित थीं, नियत दिन से सिक्किम राज्य की सरकार में निहित हो जाएँगी ;
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@@ मूर्त निवल मालियत से अभिप्रेत है-पूँजी + अधिमान शेयर (उस हिस्से को छोड़कर जो 3 वर्ष के भीतर प्रतिदेय है) + शेयर प्रीमियम + आरक्षितियाँ और अधिशेष-संचित हानियाँ-पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ-विविध व्यय जो बट्टे खाते न डाले गए हों-अमूर्त / अवास्तविक आस्तियाँ + पिछले अंकेक्षित तुलनपत्र की तारीख के बाद लाई गई पूँजी।
17.
(क) जो संपत्ति और आस्तियाँ ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में निहित थीं, वे सभी ऐसे करार के अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार इस निमित्त उस राज्य की सरकार से करे, संघ में निहित होंगी यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति और आस्तियाँ धारित थीं, तत्पश्चात् संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित संघ के प्रयोजन हों, और
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(क) जो संपत्ति और आस्तियाँ ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में निहित थीं, वे सभी ऐसे करार के अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार इस निमित्त उस राज्य की सरकार से करे, संघ में निहित होंगी यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति और आस्तियाँ धारित थीं, तत्पश्चात् संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित संघ के प्रयोजन हों, और