जो अनपढ़ लोग हैं या जिनको हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती उनको एक क्षेत्र में आपस में जोड़ने के लिए संप्रेषण का उच्चतम स्वर मिलता है और तीसरा यह कि राज्य से बाहर के लोग आकर सरकारी नौकरी पाने के लिए स्वयं का दावा न पेश कर सकें इसीलिए इसकी व्यवस्था होती है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए संबंधित राज्य की जो राजभाषा होगी उसे जानना ही होगा।