| 11. | क्रय-अभिक्रय-अनुबंध (हायर परचेज़-अनुबंध) उपनिधान (वेलमेंट) की श्रेणी का अनुबंध माना गया है।
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| 12. | क्रय-अभिक्रय-अनुबंध (हायर परचेज़-अनुबंध) उपनिधान (वेलमेंट) की श्रेणी का अनुबंध माना गया है।
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| 13. | उपनिधान को ‘गिरवीकर्ता ' कहा जाता है तथा उपनिहिति को ‘गिरवीग्राही' कहा जाता है।
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| 14. | सम्पत्ति:-उपनिधान में, उपनिहिती को केवल उपनिधान की गई वस्तुओं का अधिकार मिलता है।
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| 15. | सम्पत्ति:-उपनिधान में, उपनिहिती को केवल उपनिधान की गई वस्तुओं का अधिकार मिलता है।
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| 16. | उपनिधान ऐसी संविदा के अधीन एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजनार्थ किया गया।
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| 17. | उपनिधान को ‘ गिरवीकर्ता ' कहा जाता है तथा उपनिहिति को ‘ गिरवीग्राही ' कहा जाता है।
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| 18. | बिक्री का अधिकार:-उपनिहिती उपनिधान की गई वस्तुओं पर ग्राहक के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
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| 19. | उपनिधान ऐसी संविदा के अधीन एक व् यक्ति द्वारा किसी दूसरे व् यक्ति को किसी प्रयोजनार्थ किया गया।
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| 20. | सम् पत्ति:-उपनिधान में, उपनिहिती को केवल उपनिधान की गई वस् तुओं का अधिकार मिलता है।
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