सिक्के या मिश्रधातु के तुले हुए अंश से, यदि हो तो ताँबा और टिन अलग करके और विलयन को तीव्र ऐमोनियामय करके, उसमें एमोनियम सल्फेट मिलाते हैं।
12.
सिक्के या मिश्रधातु के तुले हुए अंश से, यदि हो तो ताँबा और टिन अलग करके और विलयन को तीव्र ऐमोनियामय करके, उसमें एमोनियम सल्फेट मिलाते हैं।
13.
सिक्के या मिश्रधातु के तुले हुए अंश से, यदि हो तो ताँबा और टिन अलग करके और विलयन को तीव्र ऐमोनियामय करके, उसमें एमोनियम सल्फेट मिलाते हैं।
14.
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एमोनियम नाइट्रेट या उसके मिश्रण को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ के रूप में घोषित किया गया है।
15.
यह उच्च अणुभार वाले अम्लों के उदासीन या मंद क्षारीय लवण हैं, जैसे साबुन, एमोनियम और कैल्सियम मैंडेलेट तथा उदासीन या रंजित द्रव्य का वर्ग, जिन्हें अम्लरंजक कहा जाता है।
16.
ऋणयनिक प्रतिरोधी (Anionic antiseptics)-यह उच्च अणुभार वाले अम्लों के उदासीन या मंद क्षारीय लवण हैं, जैसे साबुन, एमोनियम और कैल्सियम मैंडेलेट तथा उदासीन या रंजित द्रव्य का वर्ग, जिन्हें अम्लरंजक कहा जाता है।
17.
जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एमोनियम नाइट्रेट एवं उसका मिश्रण इसके दुरुपयोग करने की मंशा से अपने कब्जे में रखता है तो यह कृत्य अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय होगा।
18.
इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा एमोनियम नाइट्रेट अथवा उसके मिश्रण को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ' विशेष श्रेणी विस्फोटक पदार्थ के अन्तर्गत लाने के लिए अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित कर दी गई है।