जहां कंपनी विधि बोर्ड या केन्द्रीय सरकार या न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत विलंब हेतु माफी या पूर्व अनुमति के लिए विशेष आदेश के लिए दस्तावेज दायर करना हो।
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प्रस् तावित एनसीएलटी ऐसे कार्यों और अधिकारों का उपयोग करना जारी रखेगा जो वर्तमान में कंपनी विधि बोर्ड, बीआईएफआर और उच् च न् यायालय द्वारा रुग् ण यूनिट के परिसमापन, बंद करने, समावेशन और विलयन के संबंध में किए जाते हैं।