कुल करयोग्य आय छूट सीमा से नीचे, लेकिन कुल आय इस सीमा से अधिक है तो रिटर्न दाखिल करना होगा।
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हालांकि कई बार ये जरूरी होता है कि दान दी जा रही राशि आपकी करयोग्य आय में से दी जा रही हो।
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उसने इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में 50 हजार रुपए का भुगतान किया है तो ऐसे में उसकी करयोग्य आय एक लाख रुपए हो जाएगी।
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जिन व्यक्तियों की करयोग्य आय रू. 10,00,000 /-से अधिक है उनके देय आयकर पर 10 % की दर से उक्तानुसार अधिकर लागू है।
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यदि पुत्र / पुत्री वयस्क हैं तो नकद उपहार को निवेश कर होने वाली आय को पुत्र/पुत्री की स्वयं की करयोग्य आय में शामिल करें, नकद उपहार को नहीं।
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अगर आपकी कुल करयोग्य आय 2 लाख रुपये, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ढाई लाख रुपये की कर छूट सीमा से ज्यादा है तो आपको रिटर्न जरूर भरना चाहिए।
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अगर होमलोन के मूलधन के रूप में अदा किए गए एक लाख रुपए को जोड़ दें कि नए साल में कोई करदाता अपनी करयोग्य आय 3. 50 लाख रुपए घटा सकता है।
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इस फॉर्म के जरिए खाताधारक यह घोषणा करता है कि उनकी करयोग्य आय दो लाख रुपये की कर सीमा से कम है इसलिए उसे मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस न काटा जाए।
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क्या बेटे के लिए वह रकम करयोग्य आय में जोड़ी जाएगी, क्या इस गिफ्ट पर कोई कर भी देना पड़ेगा?-यासीन अफरीदी, लखनऊ जवाब-गिफ्ट टैक्स 1-10-1998 को समाप्त कर दिया गया है।
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यह ध्यान रखें कि पांच वर्षों से पहले घर को बेचने पर आपने जो भी कटौती धारा 80 सी में क्लेम की है, वह आपकी मकान विक्रय के पांच वर्ष की करयोग्य आय में शामिल होगी।