आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में ऐसे व्यवसाइयों का वर्ष 2010-11 के लिये वेट, केन्द्रीय विक्रय-कर एवं प्रवेश-कर अधिनियम के अंतर्गत कर-निर्धारण होना मान्य किया जायेगा।
12.
चूंकि अधिकांश मामलों में आयकर विभाग द्वारा अलग से कर-निर्धारण आदेश जारी नहीं किए जाते, आयकर विवरणी जिस पर आयकर अधिकारियों द्वारा मुहर लगाई जाती है, स्वीकार की जा सकती है ।
13.
चूंकि अधिकांश मामलों में आयकर विभाग द्वारा अलग से कर-निर्धारण आदेश जारी नहीं किए जाते, आयकर विवरणी जिस पर आयकर अधिकारियों द्वारा मुहर लगाई जाती है, स् वीकार की जा सकती है ।
14.
अब इसे इसी वर्ष से अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष 2008-2009 से एक महीना पीछे कर दिया गया है, अर्थात् 30 सितम्बर, 2008-09 से एक महीना पीछे कर दिया गया है अर्थात् 30 सितम्बर 2008 तक ऐसी विवरणी देनी होगी।
15.
10, 000/-से अधिक ब्याज आय प्राप्त होती है और यदि आप फार्म संख्या 15 एच पर यह सूचनाा देते हैं कि संबंधित कर-निर्धारण वर्ष में आपकी संभावित आय पर कोई कर देय नहीं होगा तब स्रोत पर कोई आय-कर नहीं काटा जाएगा।
16.
चिदम्बरम द्वारा केन्द्रीय बजट 2008-2009 के साथ पेश किए गए वित्त विधेयक 2008 द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2008-2009 में सभी कर दाताओं के लिए आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसे पुरूषों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों की कर-मुक्त सीमा क्रमशः 1,10,000 रू0 1,45,000 रू0 और 1,95,000 रू0 होगी।
17.
1. ईक्विटी शेयर्स एवं कुछ यूनिटों के लघु कालीन पूंजीगत लाभ पर 15 प्रतिशत आयकर-धारायें 111ए एवं 115ए डी किसी कम्पनी में ईक्विटी शेयर या ईक्विटी सम्बन्धित फण्ड के यूनिट्स के हस्तांतरण पर होने वाले लघु कालीन लाभ पर यदि प्रतिभूति सौदा कर दिया गया हो तो 10 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत आयकर लगेगा, जो वित्तीय वर्ष 2008-2009 से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष 2009-10 से लागू होगा।
18.
कोई संस्था, एसोसिएशन (संघ) अथवा निकाय, जो भारतीय आय कर अधिनियम 1922 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी के रूप में कर-निर्धारण योग्य है अथवा कर-निर्धारण या अथवा जिसका कर निर्धारण किया गया अथवा इस अधिनियम के अधीन, जो 1 अप्रैल, 1970 को अपना इससे पहले शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी के रूप में कर-निर्धारण योग्य है अथवा कर-निर्धारण था अथवा जिसका कर-निर्धारण किया गया अथवा
19.
कोई संस्था, एसोसिएशन (संघ) अथवा निकाय, जो भारतीय आय कर अधिनियम 1922 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी के रूप में कर-निर्धारण योग्य है अथवा कर-निर्धारण या अथवा जिसका कर निर्धारण किया गया अथवा इस अधिनियम के अधीन, जो 1 अप्रैल, 1970 को अपना इससे पहले शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी के रूप में कर-निर्धारण योग्य है अथवा कर-निर्धारण था अथवा जिसका कर-निर्धारण किया गया अथवा
20.
कोई संस् था, एसोसिएशन (संघ) अथवा निकाय, जो भारतीय आय कर अधिनियम 1922 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी के रूप में कर-निर्धारण योग् य है अथवा कर-निर्धारण या अथवा जिसका कर निर्धारण किया गया अथवा इस अधिनियम के अधीन, जो 1 अप्रैल, 1970 को अपना इससे पहले शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी के रूप में कर-निर्धारण योग् य है अथवा कर-निर्धारण था अथवा जिसका कर-निर्धारण किया गया अथवा