आशार्थीयों को दिनांक 7. 2.96 तक उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा कार्यभार ग्रहण न करने वाले आशार्थियों का यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
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लेकिन इसके विपरीत शिक्षकों द्वारा बैक डेट व वर्तमान डेट में स्थानान्तरण व समायोजन की सूची के आधार पर सम्बन्धित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना शुरू कर दिया था जिसके बाद जिलाधिकारी ने वरिष्ठ कोषाधिकारी को बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सभी रजिस्टरों को सीन करने आदेश जारी कर दिया था।