गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट-1895 के प्राविधानों के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन के लिए दिये गये भूमि पट्टों के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक एवं विक्रय का अधिकार दिया गया है।
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वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित नहीं है, इस प्रकार प्रश्नाधीन स्थल का गैर कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता।
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गांव में ट्रैक्टर को कृषि प्रयोजन के लिए खरीदा जाता है और उसी प्रयोजन के लिए बीमा किया जाता है परंतु उक्त ट्रैक्टर से उसका मालिक अज्ञानता में व्यापार प्रयोजन या बारात आदि के लिए भी इस्तेमाल करता है ।
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इसके माध्यम से जमा होने वाले ड्रेनेज वाटर को सुधारकर शुद्धीकरणके लिए सात उदंचन केंद्र (सीवेज प्लांट) व 3 एसटीपी प्लांट तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से 200.50 द.ल. लीटर पानी का शुद्धीकरण किया जा रहा है, जिसे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मापदंडानुसार प्रक्रिया कर कृषि प्रयोजन के लिए नदी तट में छोड़ा जा रहा है।