इस बारे में एडीसी कम सहायक चुनाव अधिकारी चरणदेव सिंह मान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट के जरिये चुनावी विज्ञापनों पर रोक तो है लेकिन अभी तक उन्हें इस बारे में कोई हिदायत नहीं मिली है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हो रहा प्रचार विज्ञापन की श्रेणी में आता है या नहीं।