| 11. | खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-13 (2) का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।
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| 12. | खेसारी दाल का प्रयोग नियम-44-ए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अर्न्तगत वर्जित है।
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| 13. | खाद्य अपमिश्रण निवारण निदेशालय मिलावट / गलत ट्रेड-मार्क मार्का की जाँच के लिए जिम्मेदार है।
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| 14. | यह वेबसाइट खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत के लिए है।
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| 15. | धारा-20 (ए) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में विशिष्ट रुप से प्राविधान किया गया है।
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| 16. | अत: भारत सरकार ने एक कानून बनाया, जिसका नाम है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954।
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| 17. | अत: भारत सरकार ने एक कानून बनाया, जिसका नाम है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954।
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| 18. | नियम-44-ए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के लागू होने के लिए अधिसूचना का होना आवश्यक है।
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| 19. | खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-20 (ए) में विधायिका द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि
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| 20. | अपीलार्थी / अभियुक्त को धारा 7 (1)/16 () (प) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
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